नागपुर की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सुनील केदार और चार अन्य को नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (एनडीसीसीबी) के 150 करोड़ रुपये के घोटाले में दोषी ठहराया है। अदालत ने तीन लोगों को सबूत की कमी के कारण बरी कर दिया।
दरअसल, साल 2002 में कांग्रेस विधायक सुनील केदार एनडीसीसीबी के अध्यक्ष थे। इसी साल सरकारी प्रतिभूतियों में 125 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, क्योंकि एक निवेश फर्म होम ट्रेड सिक्योरिटीज के माध्यम से धन निवेश करते समय नियमों का उल्लंघन किया गया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जे वी पेखले-पुरकर ने इस मामले में फैसला सुनाया।
कांग्रेस विधायक सुनील केदार को पांच साल की सजा के साथ जुर्माने के तौर पर दस लाख रुपये देने का निर्देश दिया गया है। उनके अलावा अन्य पांच आरोपियों को भी इसती ही साल की सजा सुनाई गई है।