29 C
Mumbai
Friday, April 26, 2024

आपका भरोसा ही, हमारी विश्वसनीयता !

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन शेषन जैसा चाहिए

देश की शीर्ष अदालत चुनाव आयुक्त की नियक्ति पर बड़ा सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि “मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति” को इस पद पर नियुक्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था कि ”जमीनी स्थिति खतरनाक है” और वह दिवंगत टी एन शेषन जैसा सीईसी चाहती है. जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश करने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की।

जस्टिस जोसेफ ने आज कहा- हम सरकार यह भी जानती है कि जिनको वह आयुक्त और मुख्य आयुक्त नियुक्त कर रही है वो प्रावधान के मुताबिक अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में CEC स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि”योग्यता के अलावा, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि आपको चरित्र वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद को बुलडोजर से चलने न दे। ऐसे में सवाल यह है कि इस व्यक्ति की नियुक्ति कौन करेगा?

अदालत ने कहा, “लोकतंत्र संविधान का एक बुनियादी ढांचा है। इस पर कोई बहस नहीं है। हम संसद को भी कुछ करने के लिए नहीं कह सकते हैं और हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सिर्फ उस मुद्दे के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो 1990 से उठाया जा रहा है।” अदालत ने कहा कि अब तक कई सीईसी रहे हैं, मगर टीएन शेषन जैसा कोई कभी-कभार ही होता है। हम नहीं चाहते कि कोई उन्हें ध्वस्त करे। तीन लोगों (सीईसी और दो चुनाव आयुक्तों) के नाजुक कंधों पर बड़ी शक्ति निहित है। हमें सीईसी के पद के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति खोजना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को टी एन सेशन जैसे बेस्ट मैन को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने की नसीहत देकर इस मुद्दे पर नए सिरे से बहस छेड़ दी है. सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक माहौल में इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि क्या केंद्र सरकार चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी कॉलेजियम बनाने की मांग को मानेगी. यह मांग बरसों से चली आ रही है.

ताजा खबर - (Latest News)

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here