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Saturday, November 7, 2026

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मदुरै: टीवीके विधायक को रिश्वत देने के आरोप में पूर्व डिप्टी मेयर पी.एम. मन्नन गिरफ्तार, कोर्ट से मिली राहत

अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ वोटिंग के लिए 15 से 30 करोड़ की पेशकश का आरोप, निजी मुचलके पर रिहा

मदुरै: तमिलनाडु के मदुरै में तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) के विधायक को भारी-भरकम रिश्वत देने की कोशिश के आरोप में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी मेयर पी.एम. मन्नन को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत में पेश किए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर न्यायालय ने उन्हें राहत प्रदान करते हुए 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दे दिया।

मदुरै सिटी सेंट्रल क्राइम ब्रांच (सीसीबी) की एक विशेष जांच टीम ने शुक्रवार तड़के त्वरित कार्रवाई करते हुए पी.एम. मन्नन को हिरासत में लिया था। जांच अधिकारियों के अनुसार, यह पूरी कानूनी कार्रवाई टीवीके विधायक के करीबी सहयोगियों की ओर से मिली औपचारिक शिकायत और शुरुआती साक्ष्यों के आधार पर की गई। पुलिस टीम आरोपी नेता को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए सीधे क्राइम ब्रांच के दफ्तर ले गई थी।

मामले में दर्ज प्राथमिक सूचना के अनुसार, एआईएडीएमके नेता पर आरोप है कि उन्होंने मदुरै सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से टीवीके विधायक मधर बदरुद्दीन, जिन्हें मुस्तफा के नाम से भी जाना जाता है, को प्रलोभन देकर अपने पाले में लाने की साजिश रची थी। आरोप है कि आगामी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वर्तमान सरकार के खिलाफ मतदान करने के एवज में विधायक को 15 से 30 करोड़ रुपये की मोटी रकम देने की पेशकश की गई थी।

जांच में यह बात भी सामने आई है कि यह कथित आर्थिक पेशकश सीधे विधायक से करने के बजाय उनके निजी सहायक कानी के माध्यम से पहुंचाई गई थी। शिकायतकर्ता पक्ष का दावा है कि राजनीतिक समीकरणों को बदलने और सरकार को संकट में डालने के उद्देश्य से यह वित्तीय लेन-देन तय करने की कोशिश की जा रही थी, जिसे विधायक पक्ष ने स्वीकार करने से इनकार करते हुए पुलिस को सूचित कर दिया।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मन्नन को स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया, जहां बचाव पक्ष के वकीलों ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए जमानत की अर्जी दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की प्राथमिक दलीलें सुनने के बाद आरोपी नेता को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहाई की मंजूरी दे दी, जबकि पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों और कॉल रिकॉर्ड्स की गहन पड़ताल जारी रहेगी।

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