ठाणे/मुंब्रा: ठाणे के मुंब्रा अंतर्गत कौसा इलाके से एक बेहद दुखद और विचलित करने वाली खबर सामने आई है। भारी मानसूनी बारिश के बीच बुधवार (1 जुलाई 2026) की रात एक आवासीय इमारत के बाहर जलजमाव वाले हिस्से में करंट फैल जाने के कारण एक 17 वर्षीय किशोरी की तड़प-तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। इस संवेदनशील मामले में मुंब्रा पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर बिजली आपूर्ति करने वाली निजी कंपनी टॉरेंट पावर लिमिटेड (Torrent Power Ltd.) के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कथित लापरवाही का आपराधिक विधिक मामला (FIR) पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।
1. यास्मीन अपार्टमेंट के लोहे के गेट पर काल बनकर दौड़ा करंट
स्थानीय पुलिस और चश्मदीदों से प्राप्त विधिक जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक हादसा बुधवार रात करीब 8:30 बजे घटित हुआ:
- शाम की घटना: मृतका की पहचान 17 वर्षीय आलिया मोहम्मद साजिद चांदीवाला के रूप में हुई है, जो कौसा स्थित ‘यास्मीन अपार्टमेंट’ की निवासी थी।
- हादसे का कारण: रात को भारी बारिश के दौरान आलिया किसी काम से अपनी इमारत से बाहर निकल रही थी। जैसे ही उसने परिसर के मुख्य लोहे के गेट को छुआ, वह वहां जमा पानी में फैले हाई-वोल्टेज करंट की चपेट में आ गई। प्राथमिक विधिक अनुमान के अनुसार, बिजली के मीटर बॉक्स या केबल में हुए किसी गंभीर विधिक व तकनीकी लीकेज के कारण करंट लोहे के गेट और पानी में उतर आया था।
- अस्पताल में मृत घोषित: घटना के तुरंत बाद परिजन और स्थानीय नागरिक अदम्य साहस दिखाते हुए आलिया को पास के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने विधिक परीक्षण के उपरांत उसे ‘ब्रॉट डेड’ (लाते ही मृत) घोषित कर दिया।
2. 15 जून से की जा रही थीं शिकायतें; टॉरेंट पावर पर विधिक लापरवाही का आरोप
इस हादसे के बाद मुंब्रा पुलिस थाने में मृतका के पिता मोहम्मद साजिद चांदीवाला ने टॉरेंट पावर प्रबंधन के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई, जो बिजली कंपनी की घोर विधिक लापरवाही को उजागर करती है:
शिकायत एवं विधिक विफलता का विवरण पुरानी शिकायतें इलाके के नागरिकों ने 15 जून 2026 को ही टॉरेंट पावर की आधिकारिक व्हाट्सऐप हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी। समस्या का स्वरूप परिसर में लगातार गंभीर वोल्टेज फ्लक्चुएशन (उतार-चढ़ाव) और शॉर्ट-सर्किट की विधिक आशंकाएं थीं। कंपनी का रवैया बार-बार दी गई चेतावनियों और विधिक शिकायतों के बावजूद कंपनी के फील्ड इंजीनियरों ने कोई प्रभावी सुधारात्मक कदम नहीं उठाया।
3. भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत आपराधिक मामला दर्ज
मुंब्रा पुलिस के वरिष्ठ विधिक अधिकारियों के अनुसार, आलिया के पिता के बयानों के आधार पर टॉरेंट पावर के जिम्मेदार अधिकारियों व लाइनमैनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की प्रासंगिक धाराओं (लापरवाही के कारण मौत) के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है।
पुलिस की एक तकनीकी टीम और विद्युत निरीक्षक (Electrical Inspector) घटनास्थल का विधिक मुआयना कर रहे हैं ताकि लीकेज के सही तकनीकी कारण का पता लगाया जा सके। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे मुंब्रा और कौसा क्षेत्र के नागरिकों में टॉरेंट पावर के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है, और लोग दोषियों की तत्काल विधिक गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

