32 C
Mumbai
Wednesday, May 1, 2024

आपका भरोसा ही, हमारी विश्वसनीयता !

Sanjay singh bail: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता संजय सिंह को जमानत दी

दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से संजीव खन्ना की पीठ में जमानत मिल चुकी है, संजय सिंह और आप के लिये ये बहुत राहत की खबर है, संजय सिंह ने कहा की वह 6 महीने से ज्याद वक्त से जेल में थे । ईडी ने कहा कि संजय सिंह की जांच पूरी हो चुकी है और कोई पैसा रिकवर नहीं हुआ है ।

शीर्ष अदालत ने आदेश देते हुये कहा, “संजय सिंह को ट्रायल कोर्ट द्वारा तय नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए। हम स्पष्ट करते हैं कि आज दी गई रियायत को पूर्वता नहीं माना जाएगा। उन्हें अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।”

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि क्या उसे गिरफ्तार आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की और हिरासत की जरूरत है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि वह निर्देश लें और अदालत के दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में उसे अवगत कराएं कि क्या सिंह की और हिरासत की आवश्यकता है और टिप्पणी की। कि वह छह महीने जेल में बिता चुके हैं.

शीर्ष अदालत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

पीठ ने राजू से कहा कि सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है और उन पर 2 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने के आरोप का परीक्षण में परीक्षण किया जा सकता है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ सिंह की दलीलों का जवाब देंगे।

सिंह को इस मामले में पिछले साल 4 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

उच्च न्यायालय के समक्ष, सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है।

उच्च न्यायालय में जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध किया था और दावा किया था कि सिंह 2021-22 की नीति अवधि से संबंधित दिल्ली शराब घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छिपाने, फैलाने और उपयोग करने में शामिल थे।

एजेंसी ने आगे दावा किया था कि आप नेता ने अवैध धन या रिश्वत प्राप्त की है जो शराब नीति घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय है और उन्होंने दूसरों के साथ साजिश में भी भूमिका निभाई है।

ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर से उपजा है। सीबीआई और ईडी के अनुसार, अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

ताजा खबर - (Latest News)

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here