30 C
Mumbai
Friday, April 26, 2024

आपका भरोसा ही, हमारी विश्वसनीयता !

SC ने दी NEET पीजी काउंसलिंग 2021 को मंजूरी

NEET पीजी 2021 काउंसलिंग और आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग 2021 को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2021 में ओबीसी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस कोटा पर भी निर्णय दिया है.

निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ >> क्लिक <<करें

नीट पीजी 2021 में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘हम ओबीसी आरक्षण की वैधता को बरकरार रख रहे हैं.’ नीट पीजी एडमिशन 2021 में आर्थिक कमजोर वर्ग के आरक्षण यानी ईडब्ल्यूएस कोटा पर केंद्र सरकार के निर्णय को भी फिलहाल बरकरार रखा गया है.

अधिक महत्वपूर्ण जानकारियों / खबरों के लिये यहाँ >>क्लिक<< करें

शीर्ष अदालत ने कहा कि ‘फिलहाल 8 लाख की आय सीमा के तहत EWS आरक्षण दिया जा सकेगा, ताकि इस शैक्षणिक सत्र के लिए एडमिशन में कोई दिक्कत न आए. हालांकि इस आयसीमा पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जारी रखेगा. मार्च 2022 में कोर्ट अंततः तय करेगा कि ये आय सीमा ठीक है या नहीं.’

गौरलतब है कि केंद्र सरकार ने नीट पीजी 2021 में 27 फीसदी ओबीसी और 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने का फैसला किया था. लेकिन इस आरक्षण के संबंध में नोटिस जुलाई में जारी किया गया था, जब नीट पीजी 2021 के आवेदन बंद हो चुके थे. परीक्षा अप्रैल में होनी थी, लेकिन कोविड 19 के कारण परीक्षा स्थगित हो गई थी. फिर सितंबर 2021 में ली गई थी. स्टूडेंट्स इसका विरोध कर रहे थे कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण इस शैक्षणिक सत्र से लागू न किया जाए.

‘लोकल न्यूज’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से ‘नागरिक पत्रकारिता’ का हिस्सा बनने के लिये यहाँ >>क्लिक<< करें

इसके अलावा केंद्र सरकार ने आर्थिक कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के लिए 8 लाख रुपये की सालाना पारिवारिक आय सीमा तय की है, जिसका विरोध किया जा रहा है. कैंडिडेट्स का कहना है कि 8 लाख रुपये की सीमा काफी ज्यादा है. यह ईडब्ल्यूएस का आधार नहीं हो सकता है.

ताजा खबर - (Latest News)

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here