28 अप्रैल 2026
महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से आज कई चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं, जिनमें पिंपरी-चिंचवाड़ में एक रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर मुंबई में मिली आतंकी धमकी और फूड पॉइजनिंग का एक दुखद मामला शामिल है।
1. पिंपरी-चिंचवाड़: नशे की हालत में बिजली के टॉवर पर चढ़ा शख्स
पुणे के निगडी इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक व्यक्ति ऊंचे बिजली के टॉवर पर चढ़ गया।
- रेस्क्यू ऑपरेशन: फायर ब्रिगेड की 8 टीमों और करीब 60 अधिकारियों ने मोर्चा संभाला।
- चुनौती: व्यक्ति नशे में था और बचाव कार्य में सहयोग नहीं कर रहा था। फायर ऑफिसर ऋषिकेश चिपड़े के नेतृत्व में जवानों ने एरियल लैडर प्लेटफॉर्म का उपयोग कर उसे सुरक्षित नीचे उतारा। फिलहाल उसे पुलिस हिरासत में सौंप दिया गया है।
2. मुंबई में आतंकी धमकी: पाकिस्तान से आया कॉल
मुंबई रेलवे पुलिस कंट्रोल रूम को एक धमकी भरा व्हाट्सएप कॉल मिला है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।
- धमकी: कॉल करने वाले ने खुद को ‘इरफान’ बताया और दावा किया कि उसने रेलवे स्टेशन और आर्मी ऑफिस को निशाना बनाया है।
- मांग: उसने लोगों की जान बचाने के बदले 5 करोड़ रुपये की मांग की।
- जांच: शुरुआती जांच में कॉल का लोकेशन पाकिस्तान मिला है। स्टेशनों और संवेदनशील ठिकानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
3. रील का शौक पड़ा भारी: जन्मदिन पर सड़क पर लगाई आग
मुंबई के गोरेगांव में 33 साल के फहाद शेख को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
- घटना: फहाद ने अपने 33वें जन्मदिन पर सोशल मीडिया रील बनाने के लिए सड़क पर पेट्रोल से ’33’ लिखकर आग लगा दी थी।
- कार्रवाई: वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 287 और 125 के तहत गिरफ्तार किया।
4. संदिग्ध मौत: तरबूज खाने के बाद एक ही परिवार के 4 सदस्यों का निधन
मुंबई में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है।
- मृतक: अब्दुल्ला डोकाडिया (40), उनकी पत्नी नसरिन और दो बेटियां।
- मामला: शनिवार रात तरबूज खाने के बाद परिवार की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उनकी मौत हो गई।
- जांच के बिंदु: पुलिस फूड पॉइजनिंग और सुसाइड दोनों एंगल से जांच कर रही है। घर से मिले खाने के नमूनों को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है।
5. 122 करोड़ का बैंक घोटाला: आरोपी दंपती की याचिका खारिज
मुंबई की एक अदालत ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले के आरोपी हिरेन भानु और उनकी पत्नी गौरी की याचिका खारिज कर दी है।
- याचिका: दंपती ने यूके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति मांगी थी।
- कोर्ट का रुख: मजिस्ट्रेट अभिजीत सोलापुरे ने इसे अधिकार का दुरुपयोग बताया और कहा कि ऐसे अनुरोधों से मुकदमे की पवित्रता खत्म हो जाएगी। दंपती जांच शुरू होने से ठीक पहले जनवरी 2025 में विदेश भाग गए थे।

