Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब समाप्त हो चुके दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में पूछताछ के लिए केंद्रीय एजेंसी के समन का पालन नहीं करने के लिए उनके खिलाफ ईडी की शिकायत के सिलसिले में 16 मार्च को एक अदालत में पेश हुए।
अदालत ने श्री केजरीवाल को ₹15,000 के मुचलके और ₹1 लाख की जमानत राशि पर जमानत दे दी।
श्री केजरीवाल बांड भरने के बाद अदालत से चले गए जब उनके वकील ने अनुरोध किया कि उन्हें जमानत दी जाए ताकि वह अदालत छोड़ सकें और फिर कार्यवाही चल सके।
अदालत ने सीआरपीसी की धारा 207 के तहत दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए श्री केजरीवाल के आवेदन पर सुनवाई के लिए मामले को 1 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
इससे पहले शुक्रवार को, एक सत्र अदालत ने श्री केजरीवाल के खिलाफ ईडी की शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने श्री केजरीवाल को मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से संपर्क करने का निर्देश दिया।
श्री केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया था, जिसमें उन्हें 16 मार्च को उनके सामने पेश होने के लिए कहा गया था।
ईडी ने इससे पहले मजिस्ट्रियल अदालत में याचिका दायर कर केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मांग की थी, क्योंकि वह अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जारी किए गए पहले तीन समन में शामिल नहीं हुए थे।